सीतापुर, मई 19 -- सीतापुर। घरबमे घुसकर दलित से मारपीट के मामले में 26 वर्ष पूर्व कमलापुर में दर्ज हुए मुकदमे की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त हरिहरपुर निवासी बबलू सिंह को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 13,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। यह भी पढ़ें- धोखे से कराया फर्जी बैनामा, विरोध पर दलित युवक को जातिसूचक गालियां और मारपीट, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...