मुजफ्फरपुर, मई 26 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। देवरिया थाने के एक गांव में पांच वर्ष पहले घर में सोई किशोरियों से छेड़खानी में दोषी पिंटू कुमार (27) को कोर्ट ने मंगलवार को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने सजा के साथ उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में मारपीट के आरोपित उसके पिता शंकर साह को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति साह ने उनका सहयोग किया।

मारपीट में एक बहन की मौत का आरोप : किशोरी की मां ने चार फरवरी 2021 को देवरिया थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि तीन फरवरी की रात लगभग एक बजे पिंटू कुमार घर के प...