मुजफ्फरपुर, मई 24 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। देवरिया थाना के एक गांव में पांच वर्ष पहले रात में घर में सोई किशोरियों से छेड़खानी में कोर्ट ने पिंटू कुमार 27 को दोषी करार दिया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या- दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने शनिवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर 26 मई को सुनवाई होगी। इस मामले में मारपीट के आरोपित उसके पिता शंकर साह को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति साह ने उनका सहयोग किया। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुराचार में अभियुक्त को 20 साल की कठोर कैदमारपीट में एक किशोरी की हो गई थी मौत : किशोरी की मां ने चार फरवरी 2021 को देवरिया थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि तीन फरवरी की रात लगभग एक बजे पिंटू ...