घर में नहीं खोल सकेंगे ऑफिस या दुकान, राजस्थान सरकार ने बदल दिए नियम
जयपुर, जून 4 -- राजस्थान में घरों से चल रहे छोटे-बड़े बिजनेस को लेकर स्वायत्त शासन विभाग (DLB) की ओर से प्रस्तावित नए नियमों ने हलचल बढ़ा दी है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो रिहायशी मकानों में नए कमर्शियल गतिविधियों की शुरुआत करना मुश्किल हो जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार बिना अनुमति किसी भी आवासीय मकान को दुकान, ऑफिस या अन्य व्यावसायिक उपयोग में बदलना अवैध माना जा सकता है।पुराने लाइसेंसधारकों को राहत, नए काम पर रोक प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, जिन लोगों के पास साल 2017 या उससे पहले का वैध व्यावसायिक लाइसेंस है, उन्हें फिलहाल राहत मिल सकती है। ऐसे लोग अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराकर अपने व्यवसाय को जारी रख सकेंगे। लेकिन इसके बाद किसी नए व्यवसाय या नई कमर्शियल गतिविधि के लिए रिहायशी भवन में अनुमति मिलना बेहद कठिन होगा। अधिकारियों के अनु...
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