विधि संवाददाता, मार्च 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट घर के भीतर नमाज अदा करने से रोकने के मामले में बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वे उपस्थित नहीं होते तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने याची को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने हसीन खान की सुरक्षा के लिए दो हथियारबंद गार्ड तैनात करने को कहा है, जो इस मामले में फैसला आने तक 24X7 हसीन खान के साथ हर जगह जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हसीन खान के शरीर या उनकी संपत्ति पर होने वाली हिंसा की कोई भी घटना प्रथमदृष्टया राज्य की शह पर मानी जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में पिछली ...