घर में चोरी के प्रयास मामले में आरोपी बरी
रांची, मई 25 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने घर में चोरी और घुसपैठ के एक मामले में आरोपी अमीरुल जम्मा उर्फ आमिर मलिक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला बरियातू थाना कांड संख्या 221/2023 से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, 11 जुलाई 2023 को विनीत पांडेय के घर में चोरी की नियत से घुसे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया था। आरोप था कि आरोपी चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछा कर उसे दबोच लिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह भी पढ़ें- मारपीट और बंधक बनाने के मामले में 19 आरोपी बरी
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