पीलीभीत, दिसम्बर 14 -- पीलीभीत। हिटी घर में घुस कर 14 वर्षीय किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने पर गर्भवती हुई किशोरी का गर्भपात कराने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने एक लाख 30 हजार रुपए जुर्माना समेत 20 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना दियोरिया कलां के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी ने दियोरिया पुलिस को एक जुलाई 2019 को तहरीर देकर बताया कि चैत के महीने में वह घर पर अकेली थी। उसकी मां खेत पर और पिता मजदूरी करने पंजाब गए हुए थे। गांव का ही हीरा लाल घर में आ गया और दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी से कहने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। डर के कारण उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। हीरालाल ने कई बार उसके घर में आकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। उसने यह बात हीरा...
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