चित्रकूट, सितम्बर 15 -- चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दोषी कमलेश साहू निवासी बल्दाऊगंज कर्वी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1200 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।

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