मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ, संवाददाता। थाना हलधरपुर क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर मारपीट करने, गाली देने और जान से धमकी देने के मामले में अपर सिविल जज ने मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों दोषी अभियुक्तों को अपर सिविल जज कोर्ट संख्या दो ने नेक चाल-चलन के आधार पर तीन माह के लिए दंडित करने का निर्णय सुनाया। तीनों दोषियों तस्लीम, शमीम, नासीम निवासी महापुर समसपुर थाना घोसी के खिलाफ धारा 323/452/504/506 के तहत मुकदमा थाने में दर्ज किया गया था।

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