घर में घुसकर मारपीट के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
आजमगढ़, मई 19 -- आजमगढ़, संवाददाता। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को मारपीट करने का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। यह फैसला एससी-एसटी कोर्ट के जज विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजेन्द्र राम निवासी देवकली थाना तहबरपुर की गांव के कोमल यादव से मुकदमेबाजी की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 06 मार्च 2001 की रात ग्यारह बजे कोमल यादव, शिव कुमार, परसराम पुत्रगण कोमल यादव, राजेंद्र यादव एवं अरविन्द राय निवासी नेवादा थाना तहबरपुर राजेन्द्र राम के घर में घुसकर वादी क...
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