हापुड़, मार्च 31 -- ग्राम बलवापुर में वर्ष 2022 में घर में घुसकर दो लोगों को लाठी-डंडों और धारदार फावड़ा से वार कर तीन लोगों ने घायल कर दिया था। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विपिन कुमार द्वितीय ने तीन अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बलवापुर निवासी रंजीत ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 5 अप्रैल 2022 को हरिराम, दिनेश व रविन्द्र उसके घर में जबरन घुस आए। तीनों लोग पीड़ित और उसके परिवार से आपसी रंजिश रखते हैं। तीनों आरोपियों ने एक षडयंत्र के तहत उसके भाई धर्मबीर व जीतू को जान से मारने की नियत से हाथों में लाठी डंडे...
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