मेरठ, मई 16 -- न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम मेरठ रीमा मल्होत्रा ने घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी सोनू व मोनू व बिट्टू पुत्र मामचंद निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना इंचोली मेरठ को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कारावास से दंडित किया। सरकारी वकील ज्योति कपूर एवं कुलदीप मोहन शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा चमन सिंह निवासी सिखेड़ा मेरठ ने 30 जनवरी 2016 को थाना चिंचोली मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वे जब घर पहुंचे तो उसने घर पर देखा कि तीनो आरोपी उसकी पुत्री व पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मार पिटाई कर रहे हैं। घर पर भीड़ आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें मुकदमे झूठा फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और अपने...