घर में घुसकर मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग में 13 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
अमरोहा, अगस्त 27 -- डिडौली क्षेत्र के गांव सहसपुर अलीनगर में सात साल पहले अनुसूचित जाति के किसान के घर में घुसकर मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के मामले में न्यायालय ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ 71500 रुपये का अर्थदंड लगाया। फैसला सुनाए जाने के दौरान सभी जमानत पर थे। अभियोजन के अनुसार सहसपुर अलीनगर निवासी मदन सिंह जाटव 27 सितंबर 2019 को अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के चंद्रभान, गजेंद्र, नन्नू, यादराम, दीपक, गुड्डू, कुमरपाल, नन्हे, चंद्रपाल, सोनू, अखिलेश, वीर सिंह और राजेंद्र सिंह घर में घुस आए। आरोपियों ने लाठी-डंडों से मदन सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.