गुड़गांव, मई 30 -- रेवाड़ी, संवाददाता। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. मैनपाल रामावत ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 4 मार्च 2025 की रात को वह अपनी बेटी के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 11:50 बजे गांव का ही रहने वाला एक युवक घर में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। नाबालिग के शोर मचाने पर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। शोर सुनकर परिवार व पड़ोस में रहने वाले लोग भी जाग गए और ...