घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 10 साल की सजा
बदायूं, मई 31 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश अनीता प्रथम ने नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 15,500 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि से पीड़िता को 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के रूप से देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अरविंद लाल के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना बिनावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया उसके खानदानी व पड़ोसी बेचेलाल के यहां उसका भांजा राकेश पुत्र लल्लू निवासी मलिकपुर थाना दातागंज आया जाया करता था। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास बेचेलाल और वादी मुकदमा का मकान पास-पास है। राकेश एक चालक धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है। राकेश कई बार उसक...
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