मऊ, अप्रैल 7 -- मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर दुष्कर्म करने, वीडियो बनाकर दोस्तों में प्रसारित करने एवं जान से मारने की धमकी के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने खारिज कर दिया। घटना को लेकर पीड़िता की तरफ से थाना सरायलखंसी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आरोपी सत्यप्रकाश उसको अकेला पाकर उसके घर में जबरदस्ती घुस गया था। घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बनाकर अपने दास्तों में प्रसारित करते हुए जान से मारने की धमकी दिया था। मामले में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और मामले क...