बुलंदशहर, दिसम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश-12 गोपाल जी के न्यायालय ने करीब 11 साल पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गिनौरा शेख में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार राणा ने बताया कि 18 सितंबर 2014 को वादी मुकदमा प्रदीप कुमार पुत्र स्व.चतरपाल सिंह ने कोतवाली देहात में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि गांव का ही आरोपी सतेंद्र उनसे व उनके परिवार से रंजिश मानता है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी सतेंद्र आदि फरसा लेकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने प्रदीप, उनकी पत्नी शोभा एवं अन्य परिजनों पर जान से मारने की नीयत से वार किए। हमले में प्रेमपाल, प्रेमवीर और प्रदीप ग...
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