मुजफ्फर नगर, अप्रैल 1 -- मुजफ्फरनगर घर में घुसकर जानलेवा करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को छह- छह साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी करण कुमार ने थाने पर 13 जुन 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी गांव के ही राजकुमार से पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना वाले दिन उसके पिता सुनील कुमार व माता सुनीता भैंसों को छाव में बांध रहे थे। जबकि उसके मामा पिंटू निवासी भंडूरा थाना सिखेडा के घर पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी आरोपी राजकुमार, सुन्दर, विजय उर्फ विजन व अरविंद निवासीगण कुतुबपुर हाथों में लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर आ गए और उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसके पिता गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने मामले में...