लखीमपुरखीरी, मई 22 -- घर में घुसकर किये गये जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे अशोक कुमार दुबे ने तीनों को 9-9 वर्ष के कठोर कारावास समेत 7-7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमा रमन सैनी ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के खनवापुर गांव के रहने वाले जितेंद्र सिंह की बाग से 25 नवम्बर 2005 को गांव के ही विपेन्द्र सिंह ने पेड़ की डालें काट ली थीं। जितेंद्र ने विपेन्द्र के घर जाकर इसकी शिकायत की थी। इससे नाराज होकर 28 नवम्बर 2005 की सुबह करीब नौ बजे विपेन्द्र सिंह अपने भाइयों पप्पू सिंह, पेशकार सिंह और दिनेश सिंह के साथ जितेंद्र सिंह के घर मे घुस आये और जितेंद्र सिंह व उसके भाई कृष्णपाल सिंह पर लाठी डंडों और बांके से हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या में पित...