औरैया, मई 11 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सरेशाम घर में घुसकर 12 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोष सिद्ध होने के बाद अभियुक्त फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि समीपवर्ती एक गांव निवासी पीड़िता ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 20 अप्रैल 2019 की शाम सात बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। तभी उसके गांव निवासी पुष्पेंद्र यादव उर्फ शेरा पुत्र राजवीर यादव उसके घर में चाबी लेने के बहाने घुसा और पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी...