घर में घुसकर छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा
पीलीभीत, जून 25 -- पीलीभीत। घर में घुसकर विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरपाल ने 13 हजार रुपये जुर्माना समेत चार साल की सजा सुनाई। गजरौला थाने पर दी गई तहरीर के मुताबिक दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप ने 30 जून 2012 की रात गांव निवासी विवाहिता के घर में घुसकर बुरी नियत से उसे दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। शोर-शराबा सुन कर उसका पति आ गया। तब आरोपी विवाहिता को थप्पड़ मारते हुए कार्रवाई करने पर देख लेने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी का चालान शांतिभंग की आशंका में कर दिया। यह भी पढ़ें- गवाही देने पर जान से मारने की दी धमकी जमानत पर जेल से रिहा होते ही उसने दोबारा पीड़िता को देख लेने की धमकी दी। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। बाद विवेचना आरोप...
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