बलरामपुर, फरवरी 27 -- बलरामपुर संवाददाता। घर में घुसकर चोरी करने के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा तथा 4500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 27 अप्रैल 2004 को हरिनाम पुत्र राम सनुझ, निवासी मंदिर देवीपाल थाना तुलसीपुर ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि तनवीर पुत्र अनवर निवासी पुरानी बाजार थाना तुलसीपुर ने उनके घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। तहरीर के आधार पर थाना तुलसीपुर में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। विवेचना उपनिरीक्षक लालता यादव द्वारा की गई। जांच के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई है।
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