औरैया, फरवरी 26 -- दिबियापुर, संवाददाता। थाना दिबियापुर क्षेत्र के वर्ष 2019 के दुष्कर्म प्रकरण में विशेष न्यायालय ने गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने आरोपी जितेंद्र निवासी रुहेली को दोषी ठहराते हुए उस पर 35,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार 26 अगस्त 2019 की रात करीब 9:30 बजे वादी घर पहुंचा तो उसकी 16 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। युवक जितेंद्र उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। विरोध होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वादी की तहरीर पर थाना दिबियापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के डीजीसी पाक्सो मृदुल ...
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