इटावा औरैया, मई 8 -- इटावा। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने एक को 20 साल की सजा सुनाई है। घटना तीन साल पहले बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। घर पर उसके पिता छोटा भाई व बहन रहती है। 15 फरवरी 2023 को उसके ही गांव का रहने वाला एक युवक उसके घर में घुस आया और उसने नाबालिग छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद विरोध करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों ...
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