अलीगढ़, नवम्बर 27 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। लोधा क्षेत्र में दो साल पहले घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि लोधा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 अगस्त 2023 को लोधा क्षेत्र निवासी मोनू ने घर में घुसकर उनकी 14 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। पिता घर में पहुंचे तो मोनू उनको देखकर भाग गया। पुलिस ने मोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने मोनू को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
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