बुलंदशहर, मई 25 -- न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने वर्ष 2024 में शिकारपुर क्षेत्र में एक घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में अभियुक्त को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ​अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2024 में ग्राम नरेंद्रपुर निवासी अभियुक्त अंकुश उपाध्याय पुत्र पवन उपाध्याय ने रात के अंधेरे में एक घर में घुसकर पीड़िता के साथ अभद्रता करने की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर 1 दिसंबर 2024 को थाना शिकारपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुलंदशहर पुलिस ने महज दो महीने के भीतर 8 फरवरी 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ​इस मामले को प्रदेश में अपराधि...