नई दिल्ली, जून 27 -- घर खरीदारों यानी होमबायर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि फ्लैट का पजेशन (कब्जा) लेने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खरीदार रियल एस्टेट कंपनी की खराब सेवाओं के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि घर की चाबी मिलने के बाद भी होमबायर्स, पजेशन में हुई देरी के लिए मुआवजे की मांग को लेकर कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं।NCDRC के आदेश को किया रद्द सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का पजेशन लेने के बाद घर खरीदार 'उपभोक्ता' नहीं रह जाता है और इसलिए वह देरी के लिए हर्जाने की मांग नहीं कर सकता।22 साल पुराने मामले में मिली राहत जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. म...