लखनऊ, जून 19 -- House Map: जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के बाद भी विकास प्राधिकरणों के नियमों में फंसे मकान मालिकों को बड़ी राहत मिल गई है। शासन ने इसे लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी उलझनों को समाप्त कर दिया है। शासन ने ऐसे भवनों को नियमित (वैध) करने की प्रक्रिया तय कर दी है। इसका आदेश भी गुरुवार को जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी राहत यह है कि 200 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर बने आवासीय भवनों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी जबकि भू-उपयोग के विपरीत होने वाले अन्य निर्माणों व टाउनशिप को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रमुख सचिव आवास ने पी. गुरुप्रसाद ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश उन मामलों के लिए जारी किया गया है, जहां विकास प्राधिकरण की सीमा के भीतर जिला पंचायतों ने नक्शे स्व...