गुड़गांव, मार्च 23 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। मिलेनियम सिटी में अवैध रूप से घरों में चल रहे पीजी और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई होगी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस सिलसिले में सरकारी विभागों से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आया है कि मिलेनियम सिटी में अवैध रूप से हजारों पीजी और गेस्ट हाउस चल रहे हैं। इनके पास दमकल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। इनके संचालन को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), गुरुग्राम या मानेसर नगर निगम और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से मंजूरी नहीं ली गई है। इन पीजी या गेस्ट हाउस में किसी तरह का हादसा हो जाता है तो सुरक्षा के अभाव में यह जीवन और मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा इन पीजी और ग...
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