विकासनगर, जुलाई 7 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला अफसाना के पक्ष में एकपक्षीय फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों से पहली नजर में यह साबित होता है कि महिला के साथ घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ना और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न हुआ। अफसाना ने अदालत को बताया कि उसका निकाह 20 दिसंबर 2021 को साजिद के साथ हुआ था। शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने दहेज में दो लाख रुपये और अन्य सामान की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर गर्भावस्था के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। बाद में समझौता हुआ, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। बेटे के जन्म के बाद भी स्थिति नहीं बदली और मई 2023 में उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में फोन पर तीन तलाक दिया गया और हलाल...