बुलंदशहर, नवम्बर 14 -- सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए राहत योजना 2025-26 लागू होने जा रही है। यह योजना एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित की जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ कभी बिल न जमा करने वालों को भुगतान पर विशेष छूट दी जाएगी। प्रबंध निदेशक आईएएस रवीश गुप्ता ने बताया कि सभी 14 जनपदों के अफसरों को योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता इस राहत योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) दो किलोवाट तक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के (एलएमवी-2) एक किलोवाट श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लंबे समय से अनपेड और विद्युत चोरी ...
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