बुलंदशहर, अगस्त 25 -- तहसील सिकंदराबाद क्षेत्र के ग्राम मसौता निवासी किसान शिवशंकर को निम्न गुणवत्ता का धान का बीज बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने फर्म को दोषी ठहराया है। आयोग ने फर्म चुन्नीलाल-राजेन्द्र कुमार, नयागंज, सिकंदराबाद के प्रोपराइटर अनिल कुमार को किसान को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 10 हजार रुपये वाद व्यय भी अदा करने होंगे। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि शिवशंकर ने 25 बीघा कृषि भूमि छह माह की पेशगी पर ली थी। उन्होंने फर्म से 14 मई 2022 को पूसा बासमती-1509 धान का 10 किलोग्राम बीज तीन पीस में 2400 रुपये में खरीदा था। फर्म की ओर से बीज की जमीरनेशन पावर 95 प्रतिशत होने और 30 बीघा भूमि के लिए पर्याप्त होने की बात कही गई थी। साथ ही बीज के 95 प्...