नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- -ग्रैप-3 और ग्रैप-4 में आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले बीएस-4 और इससे नीचे के मालवाहक वाहनों को अब छूट नहीं यह भी पढ़ें- PUC नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दिल्ली-NCR में नियम लागू; लेकिन प्रदूषण पर कितनी लगेगी लगाम?नई दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को संशोधित करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कई प्रावधानों को और सख्त किया है। अब ग्रैप के पहले चरण में ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय और अंतरशहरी बसों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। पहले यह प्रतिबंध ग्रैप के दूसरे चरण में ...