ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा एमडीआर का बोझ
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन का विधेयक पेश किया है। इसके जरिए सरकार को एक या अधिक डिजिटल भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि, फिलहाल यूपीआई पर कोई शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के तहत, सरकार जिन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को अधिसूचित करेगी, उनसे भुगतान करने या प्राप्त करने पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियां कोई अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) नहीं वसूल सकेंगी। हालांकि, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया जाएगा, उन पर एमडीआर लगा सकेंगी। हालांकि, इसकी वसूली सीधे ग्राहकों से नहीं होगी। इसका भुगतान व्यापारियों को करना पड़ सकता है। किस प्रकार के लेनदेन पर शुल्क लगेगा और उसकी दर क्या होगी, इसक...
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