नई दिल्ली, मार्च 6 -- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन में ग्राहकों की जवाबदेही से जुड़े ढांचे को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को संशोधन दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाना और शिकायतों का त्वरित निपटान करना है। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल भुगतान और बैंकिंग व्यवस्था में आए व्यापक बदलावों को देखते हुए 2017 में लागू मौजूदा नियमों की समीक्षा की गई है। संशोधित प्रस्तावों का मकसद अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के दायरे को व्यापक बनाना और नई श्रेणियों के धोखाधड़ी मामलों को भी इसमें शामिल करना है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मसौदा दिशानिर्देशों पर हितधारक और आम जनता छह अप्रैल, 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव दे सकते हैं।
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