ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा
गोंडा, जून 19 -- उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यहां प्रधानी चुनाव के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विकास ने चार दोषियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना के 11 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। लोक अभियोजक दिग्विजय सिंह के अनुसार वादी अरविन्द पाठक पुत्र घनश्याम पाठक ग्राम चौखड़िया ने थाना नवाबगंज में सूचना दी गई कि उनकी भाभी ग्राम प्रधान पद की चुनाव लड़ रही थी। उनके भाई तेजबहादुर उर्फ त्रियुगी पाठक सहयोगियों के साथ वोट मांगने के लिए ग्राम चौखड़िया गए थे। इसी दौरान विपक्षीगण एक राय होकर पुरानी रंजिश को लेकर पिस्तौ...
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