नोएडा, मार्च 13 -- नोएडा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत लोग अपना वाहन ग्रामीण रूट पर लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से करार के बाद इन गाड़ियों को ग्रामीण रूट पर चलाया जा सकता है। इसके लिए लोग सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि वाहन क्षमता 15-28 सीटर और गाड़ी का आयु अधिकतम आठ वर्ष (एनसीआर में सिर्फ सीएनजी-इलेक्ट्रिक) होनी चाहिए। अनुबंध की अवधि 10 वर्ष, आवेदन शुल्क दो हजार रुपये, सिक्योरिटी पांच हजार रुपये प्रति वाहन और मासिक शुल्क 1500 रुपये निर्धारित है। उन्होंने कहा कि करार के बाद इन गाड़ियों के परमिट शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। पूरी कमाई वाहन मालिक की होगी, जिसमें निर्धारित सीमा तक किराया वसूली का अधिकार होगा। मार्ग, फेरे और समय का निर्धारण भी वाहन...