अंबेडकर नगर, मार्च 31 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी राम बलिराम को विभिन्न आरोपों में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई है। जारी आदेश के अनुसार राम वलीलम, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड रामनगर पर पंचायत कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सिद्ध हुए हैं। डीपीआरओ उपेन्द्र पांडे ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बैठकों में मानक के अनुरूप कार्यवाही न करना तथा स्वच्छता और पेयजल योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। वित्तीय अनियमितता करते हुए ग्राम निधि से संबंधित धनराशि का गलत भुगतान किया गया।बिना अनुमति के अवकाश लेना और विभागीय नियमों का उल्लंघन करना शामिल है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2...
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