आजमगढ़, जनवरी 2 -- आजमगढ़। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण रोजगार के लिए दस लाख तक के ऋण पर पांच साल तक के लिए ब्याज अनुदान में मिलेगा। अधिकतम परियोजना लागत दस लाख तक बैंक ऋण के लिए इच्छुक बेरोजगार युवक आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी कक्षा आठ उत्तीर्ण, पॉलीटेक्निक, आईटीआई उत्तीर्ण एवं परंपरागत कारीगर आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। विभागीय पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों की अपलोडिंग सहित आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.