सीतामढ़ी, फरवरी 26 -- बैरगनिया। राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने निर्देश के बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध कराने के मामले में लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड सीतामढ़ी भागीरथ राम पर 25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि बैरगनिया प्रखंड के भकुरहर गांव निवासी विनोद कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी से वांछित सूचना मांगी थी, नहीं मिलने पर अनन्तः राज्य सूचना आयोग पहुंचे, जहां से निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को सूचित कर किसी पदाधिकारी के संरक्षण में उक्त योजना का निरीक्षण कराना सुनिश्चित कराएंगे। बावजूद आदेश की अनदेखी की गई है। इसलिए सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने एवं निरीक्षण नहीं कराने के संदर्भ में 250 रुपया प्रतिदिन की दर से दिनांक 21 अगस्त 2025 से 12 फरवरी 2026 ...
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