ग्रामपंचायतों का कार्यकाल खत्म, प्रशासक बने प्रधान
मिर्जापुर, मई 26 -- मिर्जापुर। सामान्य ग्रामपंचायत निर्वाचन 2021 के बाद गठित ग्रामपंचायतों का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो गया। इसी के साथ उप्र पंचायत राज अधिनियम ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। कार्यकाल के समापन के बाद शासन स्तर से जारी गाइड लाइन के अनुसार जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने ग्रामप्रधानों को छह माह तक के लिए प्रशासक रूप में नामित करने का आदेश भी जारी कर दिया। यह भी पढ़ें- प्रशासक बनने के बाद नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे प्रधानप्रशासक के रूप में ग्रामप्रधान बुधवार से ग्रामप्रधान प्रशासक के रूप में ग्रामप्रधान रूटीन कार्यों गांवों की साफ-सफाई,पेयजल कर्मचारियों का वेतन/मानदेय आदि कार्य ही कर पाएंगे। कोई भी नीतिगत फैसला या नया कार्य,टेंडर आदि के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। प...
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