नोएडा, सितम्बर 12 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में करीब ग्यारह साल पहले हुए हत्या के एक मामले में अदालत ने गांव श्यौराजपुर निवासी मोहित और अनूप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी (अपराध) धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 27 दिसंबर 2015 की सुबह वादी ब्रह्म सिंह उर्फ लीलू अपने खेतों की ओर फाटक रोड पर टहलने गए थे। इसी दौरान एक भूखंड के बीच बने मुख्य रास्ते पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव का सिर ईंटों से बुरी तरह कुचला गया था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आसपास के ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो स...