नई दिल्ली, मई 26 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद से ठीक पहले गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है, इसलिए इसे तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि 'आपको यह बात (गौ हत्या पर रोक लगाने वाले कानून को लागू करने) एक दिन पहले याद आई। यह भी पढ़ें- विहिप ने झारखंड गौवंशीय पशुओं की हत्या निषेध अधिनियम 2005 को कड़ाई से लागू करने को राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।' पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब...