विकासनगर, मार्च 31 -- वर्ष 2015 में दर्ज गौवंश तस्करी और पशु क्रूरता के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

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