नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता गौरव भाटिया की एक याचिका पर 'एक्स' को नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट मामले में अदालत के पूर्व अंतरिम आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने संबंधित सोशल मीडिया यूजर और प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान भाटिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि रैन्टिंग गोला नाम के एक्स यूजर ने अदालत के सितंबर 2025 के आदेश के बावजूद उनके खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना जारी रखा है। याचिका में कहा गया कि हाल ही में अपलोड की गई सामग्री में अदालत के आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जो निर्देशों का उल्लंघन है। भाटिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट तत्काल हटाने की मांग की। अदालत ने दलीलें सु...