गौकशी के तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा
मुजफ्फर नगर, जुलाई 18 -- मुजफ्फरनगर। गौकशी करने वाले तीन आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 3 ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को मुखबिर से तितावी पुलिस को सूचना मिली कि गांव बुडीना खुर्द में एक घर में गौकशी की जा रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर मकान में दबिश दी। पुलिस ने मकान से गौकशी करते हुएु मुन्शाद व अबूजर निवासीगण बुडीना खुर्द को गिरफ्तार कर लिया। मौके से आस मोहम्मद उर्फ आशु निवासी बुडीना खुर्द फरार हो गया। पुलिस ने मौके से गौमांस व गौकशी के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। फरार आरोपी ने 15 फरवरी 2021 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखि...
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