गो हत्या संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, मई 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद से ठीक पहले गो हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि आपको यह बात (गो हत्या पर रोक लगाने वाले कानून को लागू करने) एक दिन पहले याद आई। कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।' पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। यह भी पढ़ें- गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.