गांधीनगर, अक्टूबर 29 -- गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने गोहत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 3-3 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। कलोल सत्र न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सोमवार को सुनाया, इस दौरान प्राचीन ग्रंथ 'मनुस्मृति' के श्लोकों का उल्लेख भी किया। इन श्लोकों में गाय को ब्रह्मांड की माता और वैश्विक कल्याण का आधार बताया गया है। दोषियों की पहचान वसीम शहाबुद्दीन बाबू कुरैशी, मोहम्मद रफीक मोहम्मद हनीफ अलीभाई कुरैशी और अशफाक उर्फ ​​सलमान अल्ला रखा अब्दुल बेहलिम के रूप में हुई, जिन्हें 'गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम' के तहत दोषी पाया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह मामला अगस्त 2024 में उस वक्त सामने आया था, जब गांधीनगर जिले के जामला गांव में कलोल पुलिस ने छापेमारी करते हुए 277 किलोग्राम...