मुजफ्फरपुर, जुलाई 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में आरोपित पटना की डॉ. जैसमिन परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी को गुरुवार को खारिज कर दिया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-आठ प्रोतिमा परिहार के कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में मंटू शर्मा सहित तीन के विरुद्ध आरोप तयसुनवाई की प्रक्रिया सुनवाई से पहले मामले के आईओ सह नगर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने डॉ. जैसमीन के आपराधिक रिकार्ड को कोर्ट में पेश किया। डॉ. जैसमिन के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कोर्ट में दलील दी कि इस रिपोर्ट में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक घटना में संलिप्तता नहीं बताई गई है। उन्होंने अपनी वैध आय व ऋण से संपत्ति अर्जित की है। वहीं, अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में दलील...