गोविंद हत्याकांड : ओंकार की बेल अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिध। गोविंद शर्मा हत्याकांड में आरोपित कुमार रणंजय ओंकार के पुलिस के समक्ष दिए स्वीकारोक्ति बयान और पूर्व के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपने स्वीकारोक्ति बयान में ओंकार ने कहा था कि उसके और गोविंद के बीच भूमि विवाद चल रहा था। इसके अलावा उसके विरुद्ध पूर्व के तीन आपराधिक रिकार्ड हैं, जिसमें एक हत्या से संबंधित है। यह भी पढ़ें- कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जीजमानत याचिका पर सुनवाई जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एपीपी ने हाईकोर्ट की पीठ को बताया कि गोविंद शर्मा हत्याकांड में उसके विरुद्ध ट्रायल कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस गिरिजेश कुमार की पीठ ने 21 सितंबर को उसकी जमानत याचिक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.